ईपीएफओ खाताधारकों को मिला बड़ा तोहफा, अधिकतम बीमा सीमा बढ़ी 7 लाख, जानिए क्या है ये
ईपीएफओ के इस फैसले के कारण यह सीमा 6 लाख रुपये थी। खाताधारकों को इस निशुल्क बीमा का लाभ कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मिलता है। ईपीएफओ ग्राहकों या सदस्य प्रत्यारोपण को यह सुविधा मिलती है।
यह कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति की ओर से दावा किया जा सकता है। कर्मचारियों को योजना में किसी भी प्रकार का योगदान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कंपनी प्रीमियम का भुगतान करती है। जिस तरह एक कर्मचारी पीएफ में मूल वेतन का 12% योगदान देता है और नियोक्ता को उसी राशि में योगदान करना पड़ता है। लेकिन EDLI में केवल कंपनी ही पैसा देती है।
प्रीमियम नियोक्ता के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 0.50% है। यह लाभ उन्हें दिया जाता है जिन्होंने मृत्यु के पहले 12 महीनों के भीतर एक से अधिक संस्थानों में काम किया हो। ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाली सभी कंपनियां और संस्थान इस योजना के लिए स्वचालित रूप से पंजीकृत हैं।