आयकर: वरिष्ठ नागरिकों को ये कर लाभ मिलते हैं, ITR को ऑफलाइन भी दाखिल किया जा सकता है
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर लाभ: कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय कर मुक्त सीमा से ऊपर है, उसे अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा। आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने के लिए लागू है। 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के वरिष्ठ नागरिक और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त कर लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इन लोगों को ऐसे कौन से लाभ हैं, जो 60 साल से कम करदाता को नहीं मिलते हैं।
छूट की सीमा
60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए, एक वित्तीय वर्ष में कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, छूट की सीमा 3 लाख रुपये है जबकि बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है।
इसलिए, वरिष्ठ नागरिक को कर का भुगतान या आईटीआर फाइल नहीं करना होगा, जब उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो और वित्तीय वर्ष में टीडीएस नहीं काटा गया हो। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।
चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान पर कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए 50,000 रुपये तक के चिकित्सा बीमा प्रीमियम में कटौती की अनुमति है। 25,000 रुपये तक की कटौती अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
कुछ निर्दिष्ट रोगों के उपचार में कमी
धारा 80DDB के तहत, वरिष्ठ नागरिक करदाता कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च के लिए 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति इस पर 40 हजार रुपये तक की कटौती कर सकता है।
ब्याज आय पर कटौती
60 साल तक का व्यक्ति बचत बैंक खाते पर ब्याज पर 10,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। लेकिन आप वरिष्ठ नागरिक बैंक या डाकघर या सहकारी बैंक के साथ बचत और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
अग्रिम कर भुगतान पर छूट
धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कर देयता एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये या उससे अधिक है, को अपना कर अग्रिम रूप से देना पड़ता है। हालांकि, धारा 207 अग्रिम कर के भुगतान पर वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करता है। धारा 207 के अनुसार, एक वरिष्ठ नागरिक जिसे व्यवसाय या पेशे में कोई आय नहीं है, उसे कोई अग्रिम कर नहीं देना होगा।
ऑफ़लाइन आईटीआर फाइलिंग
यदि बहुत वरिष्ठ नागरिक ITR 1 या ITR 4 में अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो वे इसे पेपर मोड में कर सकते हैं। इसकी ई-फाइलिंग अनिवार्य नहीं है।